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गुरुग्राम Court में अब आम लोग नहीं पहन सकेंगे सफेद शर्ट और काली पैंट, जाने वजह

गुरुग्राम जिला कोर्ट में अब वकीलों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति सफेद शर्ट और काली पैंट पहनकर नहीं आ सकेगा. बढ़ती ठगी की घटनाओं को रोकने के लिए बार एसोसिएशन ने यह नियम लागू किया है. नियम तोड़ने पर ₹5 हजार जुर्माना लगेगा. हालांकि, वकीलों के स्टाफ और सहायकों ने इस फैसले का विरोध किया है.

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प्रतीकात्मक फोटो. (Meta AI)
प्रतीकात्मक फोटो. (Meta AI)

गुरुग्राम जिला बार एसोसिएशन ने एक बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए अब कोर्ट परिसर में वकीलों के अलावा किसी भी आम व्यक्ति के लिए सफेद शर्ट और काली पैंट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस निर्णय के पीछे कोर्ट परिसर में बढ़ती ठगी की घटनाएं बताई जा रही हैं. 

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बार एसोसिएशन के मुताबिक, वकीलों की बड़ी संख्या के चलते अक्सर पहचान करना मुश्किल होता है कि कौन अधिवक्ता है और कौन दलाल या ठग. इसी भ्रम का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व कोर्ट परिसर में लोगों को झांसे में लेकर उनसे ठगी कर रहे थे. गुरुग्राम कोर्ट प्रदेश की सबसे बड़ी अदालतों में से एक है, जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग केसों से जुड़े कार्यों के लिए पहुंचते हैं.

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बार एसोसिएशन का कहना है कि कई बार कुछ लोग वकील जैसे कपड़े पहनकर खुद को अधिवक्ता बताकर लोगों से पैसे ऐंठ लेते हैं. इसी पर रोक लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है. अब केवल पंजीकृत वकील ही कोर्ट परिसर में सफेद शर्ट और काली पैंट पहनकर आ सकेंगे.

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बार एसोसिएशन द्वारा पारित रेज़ोल्यूशन के अनुसार, यह नियम रोजाना कोर्ट आने वाले व्यक्तियों पर लागू होगा, जैसे वकीलों के स्टाफ, मुंशी या निजी प्रतिनिधि. अगर कोई व्यक्ति केवल एक दिन के लिए कोर्ट में पेशी या काम के सिलसिले में आता है और सफेद शर्ट-काली पैंट पहनकर लौट जाता है, तो उस पर यह नियम लागू नहीं होगा. नियम तोड़ने वालों पर ₹5 हजार तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

हालांकि इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है. वकीलों के स्टाफ और सहायकों ने इसे "तुगलकी फरमान" बताते हुए कहा कि इससे उनकी आजादी और पहचान पर असर पड़ेगा. अब देखना होगा कि यह नियम कोर्ट परिसर में अपराधों पर अंकुश लगाने में कितना सफल होता है.

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